रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट 👹👹 : पंचायत चुनाव ब्रेकिंग: दो जगह नाम वाले नहीं लड़ेंगे पंचायत चुनाव।
Laxman Singh Bisht
Mon, Jul 14, 2025
पंचायत चुनाव ब्रेकिंग: दो जगह नाम वाले नहीं लड़ेंगे पंचायत चुनाव।
पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है हाई कोर्ट से राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं मिली राहत हाईकोर्ट ने फिर कहा पंचायतीराज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए आयोग। 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में फाइल की थी रिव्यू पिटिशन।हाई कोर्ट ने अपने आदेश में दो-दो जगह वोटर होने वाले वाले प्रत्याशियों को बताया था चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य। हाई कोर्ट के आदेश से एक बार फिर मची खलबली। हाई कोर्ट ने नहीं लगाई है चुनाव पर कोई रोक ।हाई कोर्ट ने साफ किया कोई भी पीड़ित शिकायत होने पर चुनाव के बाद दाखिल कर सकता है याचिका। हाईकोर्ट के फैसले पर दो जगह नाम वाले प्रत्याशियों में मची खलबली। हाई कोर्ट के निर्णय से अब गेद चुनाव आयोग के पाले मे है। मामले मे चुनाव आयोग अब क्या निर्णय लेता है।