रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:बोर्ड परीक्षाओं के लिए चंपावत में परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू
शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के लिए जिला प्रशासन ने लागू की निषेधाज्ञा
बोर्ड परीक्षाओं के लिए चंपावत में परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू
17 फरवरी से बोर्ड परीक्षा, केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर व भीड़ पर रोक
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ 17 फरवरी 2026 से प्रारंभ हो रही हैं*। परीक्षाओं के सफल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन तथा परीक्षा केंद्रों पर शांति व्यवस्था एवं शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने आवश्यक एहतियाती कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के निर्देशानुसार, तहसील चम्पावत क्षेत्रांतर्गत परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है।
इस संबंध में उप जिलाधिकारी पाटी नीतू डांगर द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, जो परीक्षा समाप्ति (10 अप्रैल 2026) तक प्रभावी रहेंगे।आदेशानुसार अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज, चौड़ामेहता तथा अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज, पाटी को परीक्षा केंद्र घोषित करते हुए इन केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के प्रयोग पर पूर्णतः रोक रहेगी।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की भीड़भाड़, अवांछित गतिविधि या परीक्षा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास दंडनीय होगा। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला प्रशासन ने अभिभावकों, स्थानीय नागरिकों एवं संबंधित संस्थाओं से सहयोग की अपील करते हुए परीक्षा केंद्रों के आसपास शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, ताकि परीक्षाएँ सुव्यवस्थित एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सकें।
