: बनबसा पुलिस ने 5000 के इनामी फरार अभियुक्त को किया गिरफ्तार
Wed, Mar 22, 2023
बनबसा पुलिस ने 5000 के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार
थाना बनबसा में पंजीकृत धारा 379 /411 बनाम आकिल आदि में वांछित अभियुक्त आकाश गंगवार उर्फ टीटू पुत्र तेजपाल उर्फ तेजराम उम्र 20 वर्ष निवासी रिछौला किफेतुल्ला तहसील व थाना नवाबगंज जिला बरेली फरार चल रहा था व अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था।अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए एसपी चंपावत के द्वारा फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु ₹5000 का ईनाम घोषित किया गया था तथा तथा
पुलिसकर्मियों को जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए गए थे जिसके बाद सीओ अविनाश वर्मा के नेतृत्व में वांछित ईनामी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन कर फरार अभियुक्तों को पकड़ने का पुलिस के द्वारा अभियान चलाया गया थाना बनबसा पुलिस टीम व सर्विलांस टीम के अथक प्रयासों के बाद पुलिस ने फरार अभियुक्त को बरेली रोड स्थित ईदगाह गीर मेन हाईवे नवाबगंज से गिरफ्तार किया । अग्रिम कार्यवाही जारी है।
पुलिस टीम में एसओ बनबसा लक्ष्मण सिंह जगवान,एसआई राधिका भंडारी ,एएसआई विनोद कुमार ,हेड कांस्टेबल धीरेंद्र सिंह बिष्ट, कांo जगदीश कन्याल ,काoशैलेंद्र सिंह ,कांoगिरीशचंद्र(SOG),काo विनोद जोशी (SOG) आदि शामिल रहे
: हल्द्वानी रोडवेज के पास तिवारी होटल में एक व्यक्ति ने सल्फास खाकर करी आत्महत्या
Wed, Mar 22, 2023
हल्द्वानी रोडवेज के पास होटल में एक व्यक्ति ने की आत्महत्या
हल्द्वानी मे रोडवेज के पास तिवारी टूरिस्ट होटल के कमरा NO 103 मे एक व्यक्ति ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली मालूम हो तिवारी होटल के कर्मचारी ने जब सुबह होटल कमरा नंबर 103 को काफी समय से बंद पाया उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा खोला तो उसमें एक व्यक्ति बेड पर पढ़ा हुआ था
पास ही शराब की बोतल और सल्फास सहित अन्य जहरीला पदार्थ टेबल पड़ा मिला वही हल्द्वानी कोतवाल हरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक व्यक्ति का नाम राधाकिशन जोशी है जोकि अल्मोड़ा जिले के किसी सरकारी विभाग में कार्यरत है एसएचओ हरेंद्र सिंह ने बताया यह व्यक्ति कल रात होटल में आया था
और कल रात से ही कमरा बंद था मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को मृत पाया गया अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है
: चंपावत नाबालिग को भगाने पर 2 साल की सजा
Wed, Mar 22, 2023
चंपावत नाबालिग को भगाने पर 2 साल की सजा
चंपावत नाबालिग बालिका को भगाने पर विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है तथा आरोपी पर ₹10 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी डीजीसी विद्याधर जोशी ने बताया कि
सितंबर 2020 में बाराकोट ब्लॉक के रैगांव निवासी पवन सिंह एक नाबालिक को घर से भगा ले गया था आरोपी के खिलाफ राजस्व पुलिस में आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और 3/4 पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया था जोशी ने बताया विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने 363 आईपीसी के तहत आरोपी को सजा सुनाई है तथा सबूत के अभाव में आरोपी को 366, 376 व 3/4 पोक्सो एक्ट से दोषमुक्त कर दिया गया है