: लोहाघाट: प्रसिद्ध आंखों के डॉक्टर राजेंद्र पुनेठा की पत्नी का निधन
Sun, Mar 17, 2024
लोहाघाट प्रसिद्ध आंखों के डॉक्टर राजेंद्र पुनेठा की पत्नी का निधन
लोहाघाट क्षेत्र के भुमलाई गांव के रहने वाले प्रसिद्ध आंखों के डॉक्टर राजेंद्र पुनेठा की पत्नी श्रीमती भावना पुनेठा का रविवार को बीमारी के चलते ऋषिकेश एम्स में निधन हो गया है वह 65 वर्ष की थी श्रीमती पुनेठा के आकस्मिक निधन से लोहाघाट क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है क्षेत्रवासियों के द्वारा श्रीमती पुनेठा के निधन पर शोक जताया गया है
: अल्मोड़ा:पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
Sun, Mar 17, 2024
पुलिस लाइन में तैनात एक कांस्टेबल की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
अल्मोड़ा पुलिस महकमे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस लाइन में तैनात एक कांस्टेबल की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई है। मृत सिपाही का नाम सुंदर शाही बताया जा रहा है, जो कपकोट बागेश्वर का निवासी था। आनन् फानन में उसे जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत की पुष्टि हुई। इस घटना के बाद, पुलिस विभाग में हलचल मच गई है।जानकारी के मुताबिक, घटना रविवार सुबह करीब सवा छः बजे की है जब उसे गोली लगी। इस घटना की जांच के लिए एसपी देवेंद्र पींचा समेत पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पहुंच गए हैं। अभी तक यह नहीं स्पष्ट है कि क्या यह हादसा था या फिर सिपाही ने खुद को गोली मारी। इस मामले की पूरी जांच हो रही है और फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर मौजूद रही। पुलिस मामले के कारणों की जांच कर रही है, जिसमें संदिग्धता की संभावना भी है। फ़िलहाल पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
: चम्पावत:आदर्श आचार संहिता लगते ही जनपद चंपावत में लागू हुई धारा 144
Sun, Mar 17, 2024
आदर्श आचार संहिता लगते ही जनपद चंपावत में लागू हुई धारा 144
जनपद चंपावत में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है तथा जनपद अंतर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 की दृष्टिगत जनपद चंपावत में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपद चंपावत सीमांतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के लागू कर दी गई है।उन्होंने बताया की पूरे जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। निषेधाज्ञा पूरे चुनाव के दौरान लागू रहेगी। सभी कार्यालयध्यक्षो को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन के निर्देश दिया गये है।उन्होंने कहा कि धारा 144 के अंतर्गत भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध को करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र या घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा उत्तेजक नारा नहीं लगाएंगे तथा ऐसा कोई आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे जो आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रतिकूल हो, किसी प्रकार के पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे, या नहीं चिपकाएंगे या नहीं लिखेंगे जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। यही नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे। मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना या प्रदर्शन का आयोजन तथा ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं होगा।