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रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट 👹👹 : पंचायती राज एक्ट संशोधन अध्यादेश पर राज्यपाल की मुहर उत्तराखंड सरकार ने जारी की अधिसूचना

Laxman Singh Bisht

Sat, May 17, 2025

कभी भी हो सकती है चुनाव की घोषणा।

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। उत्तराखंड सरकार जिस अध्यादेश पर राज्यपाल की मुहर का इंतजार कर रही थी उस पर फैसला हो गया है उत्तराखंड सरकार ने भी इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तराखंड सरकार ने पंचायती राज एक्ट का संशोधन अध्यादेश और ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को राजभवन भेजा था जिस पर राजभवन ने मुहर लगा दी है। पंचायती राज एक्ट का संशोधन अध्यादेश पर राज्यपाल की मुहर लगने के बाद उत्तराखंड सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।संसदीय कार्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन राज्यपाल ने ‘उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अध्यादेश, 2025’ को मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी किए जाने के बाद ही पंचायती राज एक्ट संशोधन उत्तराखंड में लागू हो गया है. ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब पंचायती राज विभाग के पंचायती राज एक्ट संशोधन- 2025 के आधार पर किया जाएगा।ऐसे में राजभवन से पंचायती राज एक्ट संशोधन अध्यादेश और ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।उत्तराखंड पंचायत चुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी, होने के बाद चुनाव तिथि की घोषणा करना बाकी है। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा उत्तराखंड सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की तिथि घोषणा करनी है। जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की घोषणा की जाएगी राज्य सरकार चुनाव की दिशा में आगे बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा पंचायती राज एक्ट संशोधन अध्यादेश और ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को राजभवन भेजा गया था, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।

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