रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट 👹👹 : चंपावत:त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025: जनपद चंपावत में आदर्श आचार संहिता लागू
Laxman Singh Bisht
Sat, Jun 21, 2025
शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट ने बी.एन.एस.एस. की धारा-163 के अंतर्गत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
जनपद चंपावत में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया के निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट एवं जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार द्वारा भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा-163 के अंतर्गत व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है।जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन अवधि में असामाजिक या अवांछनीय तत्वों द्वारा जातिगत, धार्मिक, भाषाई या राजनीतिक आधार पर वैमनस्य फैलाने तथा शांति एवं कानून व्यवस्था को बाधित करने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। ऐसी संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश आवश्यक रूप से जारी किया गया है।
जारी आदेश के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
1. नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर, जनपद चंपावत की सीमा में 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर एकत्र होना, सभा, रैली, रोड शो, जुलूस निकालना व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना पूर्वानुमति प्रतिबंधित रहेगा। (विवाह, शवयात्रा, शिक्षण संस्थानों व ड्यूटी बल इस आदेश से मुक्त रहेंगे।)
2. अस्त्र-शस्त्र, तेजधार वस्तुएं, लाठी-डंडा, पटाखे आदि लेकर चलना पूर्णतः वर्जित होगा। केवल परंपरागत व विधिसम्मत अपवाद ही मान्य होंगे।
3. धार्मिक, जातीय या सामाजिक वर्गों की भावनाएं आहत करने या तनाव उत्पन्न करने वाले किसी भी कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
4. मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि पूजा स्थलों का चुनाव प्रचार में उपयोग वर्जित रहेगा।
5. मतदान दिवस पर मतदाता पर्ची या किसी भी माध्यम से प्रचार व मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
6. रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों से प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा।
7. किसी भी प्रत्याशी द्वारा विरोध स्वरूप पुतला दहन, प्रदर्शन, अभद्र नारों आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
8. चुनाव प्रचार में प्रयुक्त वाहन केवल रिटर्निंग या सहायक रिटर्निंग अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही उपयोग किए जा सकेंगे। साथ ही पॉलीथिन एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
9. मदिरा, धन, उपहार अथवा अन्य वस्तुओं का वितरण कर मतदाताओं को प्रभावित करने पर पूर्ण रोक लगाई गई है।
10. कोई भी व्यक्ति, दल या संगठन ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे आदर्श आचार संहिता या राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के निर्देशों का उल्लंघन हो।
11. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में बी.एन.एस. की धारा-223 के अंतर्गत दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।
12. चूंकि परिस्थितियाँ तात्कालिक व आपातकालीन स्वरूप की हैं, अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।
13. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक (या अगले आदेश तक) प्रभावी रहेगा।
14. आदेश की प्रतियाँ सभी संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर नोटिस बोर्डों पर चस्पा करने एवं व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं।