रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट 👹👹 : चंपावत:चरस तस्करी में दोषी पाए गए चंपावत के दो युवाओं को अदालत ने सुनाई 12-12 साल की सजा।
Laxman Singh Bisht
Mon, Jun 23, 2025
एक एक लाख का लगाया जुर्माना।
चंपावत जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी में दोषी पाए गए चंपावत के दो युवाओं को 12-12 साल कठोर कारावास तथा एक /एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड न चुका पाने पर दोनों आरोपियों को एक-एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। वर्ष 2021 सितंबर में टनकपुर पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान टनकपुर के ककराली गेट के पास बाइक सवार दो युवकों की तलाशी ली गई तलाशी में रोहित टम्टा ( 24)निवासी ढकना बडोला के पास 2.280 किलोग्राम चरस बरामद की गई। जबकि दूसरा बाइक सवार सौरभ बिष्ट(19) निवासी गौड़ी रोड चंपावत पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया था।
जिसे बाद में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने टनकपुर थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। लगभग तीन साल चले इस मुकदमे में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने तथा पुलिस के द्वारा रखे गए सबूतों के बाद जिला सत्र न्यायाधीश चंपावत अनुज कुमार संगल ने दोनों युवकों को चरस तस्करी का दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।
