रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट : 18 मई 2026 के उत्तराखंड वित्त विभाग के आदेश* का पूरा मतलब ये है
Laxman Singh Bisht
Mon, May 18, 2026
.18 मई 2026 के उत्तराखंड वित्त विभाग के आदेश* का पूरा मतलब ये है

*उत्तराखंड शासन*
*वित्त विभाग*
*आदेश संख्या:* XXVII-10/2026-3-22807/2022
*दिनांक:* 18 मई 2026
*विषय:* राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों एवं पेंशनरों को देय महंगाई भत्ता/महंगाई राहत में वृद्धि।
*आदेश:*
1. राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को देय महंगाई भत्ता को *1 जनवरी 2026 से 60%* किया जाता है। पहले ये 58% था।
2. राज्य सरकार से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को देय महंगाई राहत भी *1 जनवरी 2026 से 60%* की दर से देय होगी।
3. बढ़े हुए महंगाई भत्ते/राहत का भुगतान मई 2026 के वेतन/पेंशन के साथ किया जाएगा। जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक का एरियर भी दिया जाएगा।
4. ये आदेश उन सभी पर लागू होगा जिन पर उत्तराखंड राज्य के वेतनमान/पेंशन नियम लागू हैं।
*हस्ताक्षर:*
डिजिटली हस्ताक्षरित
वडिवेल शनमुगम
खजान चन्द्र पाण्डेय
दिनांक: 18-05-2026
---
*साधारण भाषा में:*
1 जनवरी 2026 से सरकारी नौकरों और पेंशनरों का DA/DR 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। बकाया पैसा मई की सैलरी/पेंशन के साथ मिलेगा।
