: हल्द्वानी/UCC को लेकर पूरे कुमाऊं उत्तराखंड में अलर्ट
Tue, Feb 6, 2024
UCC को लेकर पूरे कुमाऊं उत्तराखंड में अलर्ट
यूसीसी को लेकर पूरे उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है वही हल्द्वानी मे यूसीसी, को लेकर पूरे बनभूलपुरा क्षेत्र में अलर्ट कर दिया है जिसको लेकर मानबूल पूरा और मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में जगह-जगह पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है वही मुस्लिम धर्म के लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से जबरन कानून लागू कर दिए जा रहे हैं और रजिस्टर्ड शादी एक तलाक कर शादी पर बहन यह प्रथा तो काफी लंबे समय से चली आ रही है लेकिन सबसे बड़ी बात है सरकार उन्हीं की है तो वह कुछ भी लागू कर सकते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा प्रदेश बनाने में लगे हैं भाजपा सरकार लेकिन किसी भी प्रकार का किसी समुदाय में कोई विरोध नहीं है ना ही कोई विरोध करना जा रहा है लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी रोज है उनका कहना है कि यह जो हमारी परंपराएं चली आ रही है पिछले कई वर्षों से चली आ रही हैं इस पर नए कानून को लाकर हमारे समाज के हित के लिए अच्छा नहीं है जो इस्लाम के अंदर करता है उसको लागू किया जाएगा और उसी को माना जाएगा
: देहरादून:लो आ गया UCC ---- हाँथ में संविधान लेकर विधान सभा पहुंचे सीएम धामी
Tue, Feb 6, 2024
लो आ गया UCC ----हाँथ में संविधान लेकर विधान सभा पहुंचे सीएम धामी
– सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी– पुरुष-महिला को तलाक देने के समान अधिकार– लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी– लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 माह की सजा– लिव-इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार– महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं– अनुसूचित जनजाति दायरे से बाहर– बहु विवाह पर रोक, पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं– शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी बिना रजिस्ट्रेशन सुविधा नहीं– उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हक UCC लागू तो क्या होगा ? – हर धर्म में शादी, तलाक के लिए एक ही कानून– जो कानून हिंदुओं के लिए, वही दूसरों के लिए भी– बिना तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे– मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं रहेगीUCC से क्या नहीं बदलेगा ?– धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं– धार्मिक रीति-रिवाज पर असर नहीं– ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे– खान-पान, पूजा-इबादत, वेश-भूषा पर प्रभाव नहीं बीजेपी ने किया था चुनावी वादावर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना भी शामिल था. वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने का इतिहास रचने के बाद भाजपा ने मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी(क) पक्षकारों के मध्य विवाह का अनुष्ठान सम्पन्न हो चुका हो और वे तब से जीवनसाथी के रूप में एक साथ रह रहे हों; (ख) जब तक कि विवाह के समय किसी भी पक्षकार की रूढ़ि और प्रथा के अन्तर्गत अन्यथा अनुमन्य न हो, पंजीकरण के समय किसी भी पक्षकार का एक से अधिक पति/पत्नी जीवित न हो; (ग) पुरुष ने इक्कीस वर्ष की तथा स्त्री ने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो; (घ) पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर न हों: परन्तु यह है कि उपर्युक्त निषेध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जिनकी रूढ़ि और प्रथा के अन्तर्गत उक्त नातेदारी अनुमन्य है: परन्तु यह और कि ऐसी रूढ़ि और प्रथा लोकनीति और नैतिकता के विपरीत न हो। 8. संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात पारित विवाह-विच्छेद या अकृतता के न्यायिक आदेश का पंजीकरण - (1) राज्य के किसी भी न्यायालय द्वारा इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात पारित विवाह-विच्छेद या विवाह की अकृतता की कोई भी आज्ञप्ति धारा 11 की उपधारा (1) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुरूप पंजीकृत किया जायेगा। (2) राज्य के बाहर स्थित किसी भी न्यायालय द्वारा इस संहिता के प्रारंभ होने के पष्चात पारित विवाह-विच्छेद या विवाह की अकृतता की कोई भी आज्ञप्ति, जहां कम से कम एक पक्षकार राज्य का निवासी है, धारा 11 की उपधारा (2) में उल्लिखित्त प्रक्रिया के अनुरूप पंजीकृत किया जाएगा। 9. संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व विवाह-विच्छेद या विवाह की अकृतता के आज्ञप्ति का पंजीकरण - (1) राज्य के किसी भी न्यायालय द्वारा इस संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व, पारित विवाह-विच्छेद या विवाह की अकृतता की कोई भी आज्ञप्ति, धारा 11 की उपधारा (3) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुरूप पंजीकृत किया जा सकता है। (2) राज्य के बाहर स्थित किसी भी न्यायालय द्वारा इस संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व पारित विवाह-विच्छेद या विवाह की अकृतता की कोई भी आज्ञप्ति, जहां कम से कम एक पक्षकार राज्य का निवासी है, धारा 11 की उपधारा (4) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुरूप पंजीकृत किया जा सकेगा।
: लोहाघाट में युवाओं ने खिचड़ी भोज का किया आयोजन सैकड़ो लोगों ने खिचड़ी भोज का लिया आनंद
Mon, Feb 5, 2024
लोहाघाट में युवाओं ने खिचड़ी भोज का किया आयोजन सैकड़ो लोगों ने खिचड़ी भोज का लिया आनंद
सोमवार को लोहाघाट के रामलीला मैदान के पास क्षेत्र के जागरूक युवाओं के द्वारा व्यापारी महेश चंद्र राय के नेतृत्व में आपसी सहयोग से माघी खिचड़ी भोज का आयोजन किया जिसमें क्षेत्र के सैकड़ो लोगों ने खिचड़ी भोज का आनंद उठाया तथा युवाओं के प्रयासों की सराहना करी वही व्यापारी महेश चंद्र राय ने बताया युवाओं व क्षेत्र के व्यापारियों
के आपसी सहयोग से हर वर्ष माघ के महीने मे खिचड़ी भोज का आयोजन किया जाता है जिसमें क्षेत्र के सैकड़ो लोग हिस्सा लेते हैं वही राय के द्वारा सभी सहयोगियों का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया गया कार्यक्रम में अभिनव चतुर्वेदी ,आलम बिष्ट करायत, सेटी शाह , सुंदरलुंठी सहित कई लोगों के द्वारा सहयोग किया गया