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: चंपावत:चरस तस्करी के आरोपी सुवेग सिंह को अदालत ने सुनाई 15 साल कैद की सजा लोहाघाट में 5 किलो चरस के साथ पुलिस ने किया था गिरफ्तार

Laxman Singh Bisht

Thu, Sep 12, 2024
चरस तस्करी के आरोपी सुवेग सिंह को अदालत ने सुनाई 15 साल कैद की सजा लोहाघाट में 5 किलो चरस के साथ पुलिस ने किया था गिरफ्तार चंपावत जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत में चरस तस्करी के आरोप में पकड़े गए सुवेग सिंह को दोषी करार देते हुए 15 साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है जुर्माना न देने पर आरोपी को एक साल की सजा अतिरिक्त भोगनी होगी लोहाघाट पुलिस ने वर्ष 2021 के फरवरी माह में नानकमत्ता निवासी सुवैग सिंह को लोहाघाट के बिसुंग तिराहे के पास तलाशी के दौरान 5 किलो 300 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था पूछताछ में सुवेग सिंह ने पुलिस को रीठा साहिब क्षेत्र से चरस खरीद कर नानकमत्ता क्षेत्र में ऊंचे दाम में बेचने की बात कही थी लोहाघाट पुलिस ने चरस तस्करी के आरोपी सुवेग सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया था दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार सुंगल ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 साल कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है

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