रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट : नैनीताल:सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी होगा शिफ्ट
Laxman Singh Bisht
Wed, Jul 15, 2026
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी होगा शिफ्ट

नैनीताल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने के आदेश जारी किए है और वकीलों-मुवक्किलों की राय जानने के लिए जनमत संग्रह कराने के हाईकोर्ट के पुराने आदेश को रद्द कर दिया है।उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 2022 में उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे हरी झंडी दे दी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें वकीलों और वादियों के बीच जनमत संग्रह कराने का निर्देश दिया गया था ताकि यह तय किया जा सके कि उच्च न्यायालय को नैनीताल से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए या नहीं। मई 2024 में उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को उच्च न्यायालय और आवासीय आवास, सम्मेलन कक्ष और पार्किंग स्थल की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त भूमि का पता लगाने का भी आदेश दिया था।