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रिपोर्ट :लक्ष्मण बिष्ट : लोहाघाट :सीबीएसई बोर्ड परीक्षा केंद्रों के बाहर रहेगी धारा 163 लागू एसडीएम ने आदेश किए जारी।

Laxman Singh Bisht

Fri, Feb 13, 2026

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा केंद्रों के बाहर रहेगी धारा 163 लागू एसडीएम ने आदेश किए जारी।

17 फरवरी से 10 अप्रैल2026 तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है । डीएम चंपावत के निर्देश पर जिले के सभी परीक्षा केदो के बाहर बीएनएस की धारा 163 लागू रहेगी। एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने आज शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा संपन्न करने के लिए लोहाघाट में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ,केंद्रीय विद्यालय तथा आकलैंड पब्लिक स्कूल में परीक्षा के केंद्र बनाया गया है ।एसडीएम लोहाघाट ने बताया परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में बीएनएस की धारा 163 लागू की जा रही है । एसडीएम ने बताया परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह एकत्रित नहीं होंगे। परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर, ढोल नगाड़े, एवं वाद्य यंत्रों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। अपने पद व कर्तव्यों की सेवा में लगे हुए राजकीय कर्मचारी एवं सिख धर्म के अनुयायियों जिनका तलवार, कृपाण आदि धारण करना धार्मिक कर्तव्य है को छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से चोट पहुंचाने वाले हथियार जैसे लाठी , हॉकी ,डंडा तलवार, बंदूक अथवा किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने वाले हथियार जिनका किसी भी अपराध करने में प्रयोग किया जा सकता है को लेकर परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में लाना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के बाहर ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जिससे परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न होने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो ।एसडीएम लोहाघाट ने बताया यह प्रतिबंध परगना लोहाघाट के समस्त परीक्षा केंद्रों में दिनांक 17 फरवरी से प्रातः 6:00 बजे से दिनांक 10 अप्रैल 2026 को सायं 6:00 बजे तक लागू रहेगा। कहा आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संगीता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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