रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:चरस तस्करी के दो आरोपियों को अदालत ने सुनाई सजा लोहाघाट पुलिस ने किया था गिरफ्तार।
Laxman Singh Bisht
Sat, May 30, 2026
चरस तस्करी के दो आरोपियों को अदालत ने सुनाई सजा लोहाघाट पुलिस ने किया था गिरफ्तार।

चरस तस्करी के दो आरोपी सलीम खान को 9 वर्ष के कठिन कारावास और 1 लाख रुपये का अर्थदंड और जाकिर हुसैन को 8 वर्ष के कठिन कारावास और 90 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया।
विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत का फैसला

चंपावत। चरस तस्करी के दो अभियुक्तों को चंपावत के विशेष सत्र न्यायालयने दोषी पाया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) जिला जज अनुज कुमार संगल ने 29 मई को दोनों गुनाहगारों को कठिन कारावास के अलावाअर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।23 दिसंबर 2023 को टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोहाघाट के अक्कल धारा केपास पुलिस चेकिंग के दौरान सलीम खान (40) निवासी वार्ड नंबर 5 नई बस्ती टनकपुर के कब्जे से 850 ग्राम चरस और जाकिर हुसैन (40) निवासी वार्ड नंबर 7 लाल इमली पड़ाव टनकपुर के कब्जे से 750 ग्राम चरस बरामद हुई। दोनों आरोपितों के खिलाफ लोहाघाट थाने में एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।आरोपपत्र दाखिल होने के बाद विशेष सत्र न्यायालय ने मामले की सुनवाई की।तमाम गवाह, साक्ष्य और दस्तावेजों के परीक्षण अधिवक्ताओं की जिरह के बाद न्यायाधीश(एनडीपीएस) जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई।विशेष सत्र न्यायालय ने सलीम खान को 9 वर्ष के कठिन कारावास और 1 लाख रुपये का अर्थदंड दिया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 1 वर्ष काअतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जाकिर हुसैन को 8 वर्ष के कठिन कारावास और 90 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 10 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।