रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:दुष्कर्म के आरोपी नेपाली को 12 वर्ष कैद की सजा।
Laxman Singh Bisht
Fri, Feb 20, 2026
दुष्कर्म के आरोपी नेपाली को 12 वर्ष कैद की सजा।

चंपावत जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत में एक नेपाली नागरिक को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 12 वर्ष कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थ दंड की कठोर सजा सुनाई है। अर्थ दंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना अगस्त 2024 की है ।जब चंपावत कोतवाली में जिले के एक गांव की रहने वाली पीड़ित महिला ने तहरीर देते हुए बताया था कि वह जंगल में मवेशी चरा रही थी तभी आरोपी शंकर लाल ने जंगल में जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद चंपावत जिला सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना तथा गवाहों और साक्ष को परखने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने आरोपी नेपाल निवासी शंकर लाल को दोषी पाते हुए 12 वर्ष कठोर कारावास तथा एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। पीड़िता की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पेरवी की।