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चंपावत:विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के प्रथम चरण के बाद जनपद में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित

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रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के प्रथम चरण के बाद जनपद में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित

Laxman Singh Bisht

Tue, Jul 14, 2026

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के प्रथम चरण के बाद जनपद में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित

ड्राफ्ट मतदाता सूची में 1,88,924 मतदाताओं के नाम शामिल

मतदान केंद्रों की संख्या 344 से बढ़कर 354 हुई

14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित

फॉर्म-6 एवं फॉर्म-8 के साथ घोषणा पत्र (एनेक्सचर-4) देना अनिवार्य

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार के निर्देशन में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के प्रथम चरण के उपरांत जनपद चम्पावत की ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को कर दिया गया।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी के.एन. गोस्वामी ने बताया कि प्रथम चरण पूर्ण होने के बाद जनपद की ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 1,88,924 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक गणना पत्रों के वितरण एवं डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण किया गया।उन्होंने बताया कि जनपद में पूर्व में 344 मतदान केंद्र थे, जिनकी संख्या बढ़ाकर 354 कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक फॉर्म-6, फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8 के माध्यम से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसके उपरांत 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक नोटिसों की सुनवाई एवं दावे-आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा तथा 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल 1,88,924 मतदाताओं में से लगभग 24,315 मतदाताओं के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां चिन्हित हुई हैं। ऐसे मामलों में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे।उन्होंने बताया कि नोटिसों की सुनवाई के लिए एवं मतदाताओं की सुविधा के लिए तहसील, नगर पंचायत एवं वार्ड स्तर पर भी विशेष शिविर लगाए जाएंगे।उन्होंने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दर्ज कराने के लिए संबंधित बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन अथवा ECINet ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार फॉर्म-7 से नाम विलोपन तथा फॉर्म-8 से मतदाता विवरण में संशोधन कराया जा सकता है। आयोग के निर्देशानुसार फॉर्म-6 एवं फॉर्म-8 के साथ घोषणा पत्र (एनेक्सचर-4) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य दस्तावेजों की सूची)

1. किसी भी केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।

2. 01.07.1987 से पूर्व भारत में सरकार / स्थानीय प्राधिकारी/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज ।

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।

4. पासपोर्ट ।

5. मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन / शैक्षिक प्रमाण पत्र।

6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

7. वन अधिकार प्रमाण पत्र।

8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या किसी भी जाति का प्रमाण पत्र।

9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ कहीं अस्तित्व में हो)।

10. राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर।

11. सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र ।

12. आधार के संबंध में, आयोग के निर्देश, पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol-II दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से जारी, लागू होंगे।

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