रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:मेधावी अल्पसंख्यक बालिकाओं हेतु मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन जारी, 30 जून अंतिम तिथि
Laxman Singh Bisht
Wed, Jun 24, 2026
मेधावी अल्पसंख्यक बालिकाओं हेतु मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन जारी, 30 जून अंतिम तिथि

प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने तथा उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से संचालित 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना' के तहत शैक्षणिक सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि जनपद की पात्र व मेधावी छात्राओं को योजना का लाभ देने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने संबंधी विज्ञप्ति विभागीय स्तर से प्रकाशित की गई थी। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की प्रतिभावान बालिकाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।योजना के पारदर्शी नियमों पर प्रकाश डालते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस विशेष अनुदान राशि का लाभ केवल उन संस्थागत (नियमित) छात्राओं को ही देय होगा जिन्होंने उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा (या इसके समकक्ष मुंशी/मौलवी परीक्षा) और इंटरमीडिएट परीक्षा (या इसके समकक्ष आलिम परीक्षा) में न्यूनतम 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इन सभी योग्य बालिकाओं को उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाने वाली जनपद स्तरीय प्रवीणता सूची (मेरिट लिस्ट) के अनुसार ही विशेष अनुदान की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अवमुक्त की जाएगी।इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। सभी अर्ह और पात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई है, और इस तिथि के पश्चात किसी भी दशा में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, ऑनलाइन जमा किए गए इन सभी आवेदन पत्रों का जनपद स्तर पर गहन भौतिक एवं ऑनलाइन सत्यापन किए जाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 तय की गई है।योजना के सफल और शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि जनपद के समस्त शैक्षणिक संस्थानों, इंटर कॉलेजों और मदरसों को इस कल्याणकारी योजना के बारे में तुरंत आधिकारिक रूप से सूचित किया जाए ताकि प्रचार-प्रसार के अभाव में कोई भी मेधावी छात्रा इस महत्वपूर्ण आवेदन से वंचित न रहे। इसके अतिरिक्त, विभागीय अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे तय समय-सीमा के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों का पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ भौतिक व ऑनलाइन सत्यापन और स्क्रूटनी का कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।