Saturday 7th of February 2026

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रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट 👹👹 : नैनीताल:चुनाव परिणामों के बाद जुलूस, नारेबाजी और भीड़ पर रोक

Laxman Singh Bisht

Tue, Aug 19, 2025

चुनाव परिणामों के बाद जुलूस, नारेबाजी और भीड़ पर रोक

मुख्य कोषागार और जिला कार्यालय के 500 मीटर दायरे में प्रतिबंधआज नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष निर्वाचन परिणामों की घोषणा के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों के क्रम में परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाज़िश खलीक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है।इस आदेश के तहत मुख्य कोषागार एवं स्थायी जिला कार्यालय, नैनीताल परिसर के चारों ओर 500 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू रहेगी। इस अवधि में बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, जुलूस निकालना, नारेबाजी करना एवं किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा आयोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, किसी भी प्रकार के घातक हथियार, लाठी-डंडा, तलवार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक आदि लेकर परिसर में प्रवेश करना सख्ती से वर्जित रहेगा।परगना मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। अतः किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।यह आदेश आज तत्काल प्रभाव से लागू होकर आज मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे शांति और सौहार्द्र बनाए रखने में सहयोग करें।

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