: चंपावत:जिला सत्र न्यायालय ने लोहाघाट के व्यापारियों को दी राहत जिला पंचायत की अपील करी खारिज ,जिला पंचायत जाएगी हाईकोर्ट
Laxman Singh Bisht
Sat, Aug 5, 2023जिला सत्र न्यायालय चंपावत ने व्यापारियों को दी बड़ी राहत जिला पंचायत की अपील करी खारिज जिला पंचायत जाएगी हाईकोर्ट
जिला पंचायत चंपावत ने लोहाघाट में अपनी किराए की 11 दुकानों को खाली कराने के मामले में सीनियर सिविल जज के आदेश के खिलाफ़ जिला न्यायालय चंपावत में अपील दर्ज करी हुई थी जिसमें जिला न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जिला पंचायत को झटका देते हुए व्यापारियों के हित में फैसला दिया है अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा पिछले कोर्ट के पारित आदेश में वैधानिक त्रुटि साबित करने में जिला पंचायत असफल रहा है इसलिए जिला पंचायत की अपील को खारिज किया जा रहा है
मालूम हो जिला पंचायत की लोहाघाट के चौक बाजार में किराए की 11 दुकानें हैं जिला पंचायत दुकानों को तोड़ का उस जगह पर बहुमंजिला कांप्लेक्स बनाने की बात कहते हैं जिला पंचायत ने किरायेदारों से दुकान खाली करने को कहा जिसके बाद किरायेदारों ने गैर कानूनी तरीके से दुकान खाली करने की बात कहते हुए इस मामले में सीनियर सिविल जज चंपावत की अदालत में वाद दायर किया था जिस पर अदालत ने सुनवाई होने तक दुकानें खाली करवाने पर रोक लगा दी थी जिसके बाद जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने 3 जून 2023 को जिला अदालत में अपील दाखिल करते हुए कहा कि निचली अदालत में जिला पंचायत के पक्ष को सही तरीके से नहीं सुना
वही अपने पक्ष में फैसला आने पर व्यापारियों ने कहा यह न्याय की जीत है सभी व्यापारी न्यायपालिका को धन्यवाद देते हैं व्यापारियों ने कहा वह पिछले 30 सालों से यहां रोजगार कर अपने परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं वही जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी भगवत प्रसाद पाटनी ने कहा वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं अभी उन्हें फैसले की प्रति नहीं मिली है प्रति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे पाटनी ने कहा जिला पंचायत जिला न्यायालय के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी
जिला पंचायत चंपावत ने लोहाघाट में अपनी किराए की 11 दुकानों को खाली कराने के मामले में सीनियर सिविल जज के आदेश के खिलाफ़ जिला न्यायालय चंपावत में अपील दर्ज करी हुई थी जिसमें जिला न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जिला पंचायत को झटका देते हुए व्यापारियों के हित में फैसला दिया है अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा पिछले कोर्ट के पारित आदेश में वैधानिक त्रुटि साबित करने में जिला पंचायत असफल रहा है इसलिए जिला पंचायत की अपील को खारिज किया जा रहा है
मालूम हो जिला पंचायत की लोहाघाट के चौक बाजार में किराए की 11 दुकानें हैं जिला पंचायत दुकानों को तोड़ का उस जगह पर बहुमंजिला कांप्लेक्स बनाने की बात कहते हैं जिला पंचायत ने किरायेदारों से दुकान खाली करने को कहा जिसके बाद किरायेदारों ने गैर कानूनी तरीके से दुकान खाली करने की बात कहते हुए इस मामले में सीनियर सिविल जज चंपावत की अदालत में वाद दायर किया था जिस पर अदालत ने सुनवाई होने तक दुकानें खाली करवाने पर रोक लगा दी थी जिसके बाद जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने 3 जून 2023 को जिला अदालत में अपील दाखिल करते हुए कहा कि निचली अदालत में जिला पंचायत के पक्ष को सही तरीके से नहीं सुना
वही अपने पक्ष में फैसला आने पर व्यापारियों ने कहा यह न्याय की जीत है सभी व्यापारी न्यायपालिका को धन्यवाद देते हैं व्यापारियों ने कहा वह पिछले 30 सालों से यहां रोजगार कर अपने परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं वही जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी भगवत प्रसाद पाटनी ने कहा वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं अभी उन्हें फैसले की प्रति नहीं मिली है प्रति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे पाटनी ने कहा जिला पंचायत जिला न्यायालय के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी