रिपोर्ट :लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को परिवादिनी को बीमा राशि देने के दिए निर्देश।
Laxman Singh Bisht
Thu, Mar 26, 2026
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को परिवादिनी को बीमा राशि देने के दिए निर्देश।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चंपावत ने बीमा कंपनी को 45 दिन के भीतर परिवादिनी को गाय की विमित धनराशि 35 हजार रुपए , मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 5 हजार एवं वाद ब्यय के 2 हजार रुपए अदा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बीमा कंपनी को आदेशित किया गया है यदि बीमा कंपनी निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं करती है उसे दशा में संपूर्ण राशि पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज आदेश की दिनांक से देना होगा। परिवादिनी ग्राम सतकुला धोन चंपावत निवासी तुलसी देवी पत्नी आन सिंह ने ऋण लेकर जर्सी गाय खरीदी गई जिसका बीमा रा0सचल पशु चिकित्सालय चंपावत के माध्यम से 25 जुलाई 2022 को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया गया। जिसकी अवधि 25 जुलाई 2022 से 24 जुलाई 2025 तक थी। बीमा की धनराशि 35 हजार रुपए थी। तुलसी देवी की गाय की 25 मई 2025 को घर के पास खेत में गिरने के कारण मौत हो गई थी। परिवादिनी के द्वारा गाय के दावे से संबंधित समस्त कार्रवाई एवं औपचारिकता पूर्ण करने के पश्चात दावा फार्म पर प्रपत्र भरकर बीमा कंपनी को प्रेषित किया गया था। किंतु विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा परिवादिनी को उसकी मृत् गाय के बीमा दावा धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। उनके द्वारा बार-बार बीमा कंपनी को मौखिक व लिखित अनुरोध प्रस्तुत किए गए परंतु बीमा कंपनी के द्वारा बीमा की धनराशि परिवादिनी को प्रदान नहीं की गई। ना ही कोई नोटिस के उत्तर दिए गए।

इसके बाद तुलसी देवी के द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चंपावत में बाद डाला गया तथा बीमा कंपनी से उनकी गाय की मृत्यु की बीमा धनराशि दिलाने की प्रार्थना की गई। जिसमें जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार खरे, सदस्य श्रीमती दीपा मुरारी तथा आलोक पांडे के द्वारा परिवादिनी के मामले को गंभीरता से सुना गया। और 18 मार्च 2026 को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को परिवादिनी को 45 दिन के भीतर गाय की विमित धनराशि 35 हजार रुपए, मानसिक क्षतिपूर्ति के 5 हजार तथा वाद ब्यय के ₹2000 देने के निर्देश दिए हैं। परिवादिनी तुलसी देवी के द्वारा उन्हें न्याय देने के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चंपावत को धन्यवाद दिया है।