रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : लोहाघाट के चर्चित चालक जूता प्रकरण के चारों आरोपियो को कोर्ट से मिली जमानत।
Laxman Singh Bisht
Fri, Jun 26, 2026
चालक जूता प्रकरण के चारों आरोपियो को कोर्ट से मिली जमानत।
टैक्सी चालक को जूतों की माला पहनाने का था मामला
यात्रियों से कम किराया लेने पर एक चालक को 10 जून को जूतों की माला पहनाकर अपमानित करने का है आरोप

लोहाघाट के डूंगरा बोरा क्षेत्र के एक टैक्सी ड्राइवर के साथ मारपीट कर जूतों की माला पहनाने के मामले में चारों आरोपियो की जमानत अर्जी न्यायालय ने मंजूर कर ली गई है।जमानत पर 24 जून को हुई सुनवाई के बाद सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात 25 जून को विशेष सत्र न्यायालय ने ये आदेश दिया। हरीश सिंह बोहरा ने 17 जून को, सोबन सिंह ने 20 जून और विरेंद्र सिंहबोहरा व मोहन चंद ने जमानत प्रार्थनापत्र के लिए 20 जून को जिला सत्र न्यायालय चंपावत में संयुक्त याचिका दायर की थी। विशेष सत्र न्यायाधीश (एससी-एससी एक्ट) जिला जज अनुज कुमार संगल ने तीनों जमानत अर्जी की सुनवाई के बाद 25 जून को सभी चारों आरोपितों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। विशेष सत्र न्यायालय ने आरोपितों को 1-1 लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दोजमानती पेश करने के आदेश दिए। चारों पर आरोप था कि 10 जून को सवारी लेकर दिल्ली जा रहे लोहाघाट के सीमांत डूंगराबोरा के एक टैक्सी ड्राइवर को देवराड़ी बैंड के पास 4 टैक्सीचालकों ने रोक कर गालीगलौज और मारपीट की थी तथा कम किराये में सवारी ले जाने पर नाराज इन टैक्सी चालकों पर डूंगराबोरा के टैक्सी ड्राइवर को जूतों की माला पहनाकर अपमानित करने के आरोप लगे थे। साथ ही घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया गया था। पीडि़त चालक की तहरीर पर 12 जून को लोहाघाट थाने में चार लोगों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के साथ आईटी एक्ट और बीएनएस की धारा 352, 351 (3), 133, 126, 308 (2), 309 (3), 356, 152 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपित हरीश सिंह बोहरा को 14 जून, वीरेंद्र सिंह व मोहन चंद्र को 15 जून और सोबन सिंह को पुलिस ने 18 जून को गिरफ्तार किया था। मामला पूरे प्रदेश में चर्चाओं में रहा था। फिलहाल न्यायालय ने चारों आरोपियों को जमानत देकर बड़ी राहत दी है।