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: चंपावत:रीठा साहिब में टैक्सी मे शराब तस्करी करना पड़ा भारी डीएम के निर्देश पर हुई 75 हज़ार जुर्माने की वसूली 

Laxman Singh Bisht

Wed, Dec 18, 2024
रीठा साहिब में टैक्सी मे शराब तस्करी करना पड़ा भारी डीएम के निर्देश पर लगा 75 हज़ार का जुर्माना दिनांक 01/11/2024 को थाना रीठा साहिब पुलिस द्वारा वाहन चालक अमित नाथ गोस्वामी पुत्र मदन नाथ गोस्वामी निवासी ग्राम मछियाड, रीठा साहिब (चंपावत) को उसके द्वारा अपनी ऑल्टो कार ( UK03TA-1955 ) में 12 बोतल माल्टा शराब व 05 लीटर कच्ची शराब अवैध रूप से परिवहन किये जाने व शराब बरामदगी के मामले में थाना रीठा साहिब में मु0F.I.R. No. 17/2024 धारा 60/72 EX. Act पंजीकृत किया गया एवं दौराने विवेचना कार्यवाही हेतु धारा 72 आबकारी अधि0 के तहत रिपोर्ट न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चंपावत को प्रेषित की गई उक्त क्रम में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट महोदय चंपावत द्वारा पंजीकृत वाहन स्वामी जगदीश राम पुत्र दीवानी राम निवासी मछियाड थाना- रीठा साहिब जनपद-चम्पावत को धारा 72 आबकारी अधिनियम उल्लंघन कर वाहन संख्या:- UK03TA-1955 अल्टो कार में अवैध रूप से 12 बोतल माल्टा शराब व 05 लीटर शराब परिवहन किये जाने के कारण प्रतिवादी को 75,000/- (रू० पचहत्तर हजार मात्र) के अर्थदण्ड से आरोपित किया गया।पुलिस टीम में थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट , उपनिरीक्षक तेज कुमार, अ0उ0नि0 कुंदन सिंह बोरा . का0मुस्तफा अंसारी , का0 मनोज कुमार शामिल रहे

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