रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट : चम्पावत: टनकपुर का कुख्यात नशा तस्कर सज्जू जेल की सलाखों के भीतर
Laxman Singh Bisht
Thu, Jul 16, 2026
चम्पावत: टनकपुर का कुख्यात नशा तस्कर सज्जू जेल की सलाखों के भीतर
नशा मुक्त उत्तराखण्ड की दिशा में एक और सशक्त कदम—पिट एनडीपीएस के तहत कार्रवाई
एसपी चंपावत रेखा यादव के निर्देश पर चम्पावत पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। जनपद पुलिस की प्रभावी पैरवी, ठोस तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 के जनपद के टनकपुर क्षेत्र के कुख्यात एवं अभ्यस्त मादक पदार्थ तस्कर शहजादे खान उर्फ सज्जू निवासी टनकपुर, जनपद चम्पावत के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश जारी किया गया है। एसपी रेखा यादव के द्वारा जनपद में नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं अभ्यस्त मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने हेतु सभी थाना प्रभारियों एवं संबंधित इकाइयों को निर्देशित किया गया है।एसपी के निर्देश पर सीओ निहारिका सेमवाल के पर्यवेक्षण में कमलेश भट्ट प्रभारी एसओजी द्वारा नशा तस्करी में संलिप्त अभ्यस्त अपराधी शहजादे खान उर्फ सज्जू पुत्र जाहिद खान, निवासी वार्ड नम्बर-3, वर्मा लाइन, टनकपुर, जनपद चम्पावत उम्र 28 वर्ष के विरुद्ध उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार कराया गया। उक्त प्रस्ताव को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली टनकपुर चेतन रावत के माध्यम से उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया।प्रकरण का परीक्षण करने के उपरांत सचिव गृह उत्तराखण्ड शासन द्वारा पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 3(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अभ्यस्त अपराधी के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से निरोध आदेश पारित किया गया।शासन के आदेश के अनुपालन में एसओजी चम्पावत एवं पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त शहजादे खान उर्फ सज्जू को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए जिला कारागार अल्मोड़ा में निरुद्ध कराया गया।