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रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : ब्रेकिंग: पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को 23 साल पुराने जग्गी हत्याकांड में आजीवन कारावास

Laxman Singh Bisht

Mon, Apr 6, 2026

ब्रेकिंग: पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को 23 साल पुराने जग्गी हत्याकांड में आजीवन कारावास

धमाकेदार फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आज 6 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के बेटे और पूर्व विधायक अमित जोगी को राम अवतार जग्गी हत्याकांड में मास्टरमाइंड करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुना दी है।

साल 2003 मे छत्तीसगढ़ की सियासी गलियाँ खून से रंगी हुई थीं। एनसीपी नेता और अजीत जोगी के कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी राम अवतार जग्गी की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। उस वक्त अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे और ये हत्याकांड राज्य की सियासत में तूफान ला गया था।

ट्रायल कोर्ट ने 2007 में 28 लोगों को दोषी ठहराकर उम्रकैद दी लेकिन अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। पर अब 23 साल बाद सीबीआई की अपील पर हाईकोर्ट ने पूरा खेल पलट दिया।

कोर्ट ने कहा- "समान साक्ष्यों पर किसी आरोपी से भेदभाव नहीं हो सकता।अमित जोगी साजिश के ड्राइविंग फोर्स और मास्टरमाइंड थे।

हाई कोर्ट ने अमित जोगी को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी ठहराया गया।

सजा के साथ एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने उन्हें 7 दिन के अंदर सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं।

तो वही अमित जोगी ने फैसले को "अप्रत्याशित" बताते हुए कहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिला, और अब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट का यह फैसला छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल ला सकता है। जोगी परिवार के लिए बड़ा झटका, जबकि जग्गी परिवार को 23 साल बाद आखिरकार इंसाफ मिला।

अब सवाल यह है कि क्या अमित जोगी जेल जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत देगा? सियासी गलियारों में चर्चा तेज!

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