Friday 3rd of July 2026

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चंपावत:स्मैक तस्करी में लोहाघाट व बाजपुर के युवक को अदालत ने सुनाई कारावास की सजा।

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रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:स्मैक तस्करी में लोहाघाट व बाजपुर के युवक को अदालत ने सुनाई कारावास की सजा।

स्मैक तस्करी में लोहाघाट व बाजपुर के युवक को अदालत ने सुनाई कारावास की सजा।

कठोर कारावास के साथ-साथ अदालत ने 75 व 50 हजार का लगाया जुर्माना

जिला सत्र न्यायाधीश चंपावत अनुज कुमार संगल ने एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी को 3 वर्ष कठोर कारावास तथा 75 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है अर्थ दंड न भुगतने पर आरोपी को आठ माह का करावास भुगतना पड़ेगा। लोहाघाट पुलिस के द्वारा 3 मार्च 2024 को चेकिंग अभियान के दौरान लोहाघाट के मीना बाजार निवासी अभिषेक ओली के कब्जे से 25.95 ग्राम स्मैक बरामद की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लोहाघाट थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए गए थे। न्यायालय में सुनवाई के बाद बुधवार को विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने अभिषेक ओली को मामले में दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष कठोर कारावास तथा 75 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है दोषी की पहले जेल में बिताई गई अवधि को इस सजा में सामायोजित किया जाएगा।

वहीं दूसरे मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने स्मैक तस्करी के आरोप में दोषी को दो वर्ष कठोर कारावास की सजा तथा 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। टनकपुर पुलिस के द्वारा 17 मई 2020 को टनकपुर में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान दो लोगों की तलाशी ली पुलिस को तलाशी में गुरमेज सिंह निवासी बाजपुर के पास से 19.60 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी।जबकि उसके साथी एक नाबालिग के पास से पुलिस को 29.50 ग्राम स्मैक मिली पुलिस ने दोनों आरोपियो के खिलाफ टनकपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था ।जिसमें अदालत ने बाजपुर निवासी गुरमीत सिंह को दोषी पाते हुए 2 वर्ष कठोर कारावास तथा 50 हज़ार रुपए की सजा सुनाई है तो वहीं नाबालिग का मामला किशोर बोर्ड में चला।

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