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: 71 लाख रुपए से अधिक के गबन मे अल्मोड़ा कोर्ट ने जिला सहकारी बैंक लमगड़ा के केसीयर को सुनाई 6 साल की सजा डेढ़ लाख रुपए का लगाया जुर्माना

Laxman Singh Bisht

Fri, Apr 28, 2023
  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा दयाराम की अदालत ने जिला सहकारी बैंक लमगड़ा में 71लाख रुपए से अधिक के गबन के दो मामलों में केसीयर को 6 साल कारावास और डेढ़ लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है केसीयर ने कृषि ऋण की वसूली के रुपए को बैंक में जमा कराने के बजाय उसका गबन कर लिया था अधिवक्ता बीपी टम्टा, कुंवर सिंह बिष्ट, राजेश आर्य और योगेंद्र नयाल ने बताया कि वर्ष 2018 में कृषि ऋण समिति मोतिया पाथर के सचिव संदीप नैनवाल ने तत्कालीन कैसियर जीवन सिंह निवासी उज्योला लमगड़ा के खिलाफ 44 लाख 85हज़ार 400 रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए लमगड़ा थाने में तहरीर दी थी तहरीर के मुताबिक कैसीयर ने केसीसी ऋण वसूली का पैसा बैंक में जमा करने के बजाय उसका गबन कर लिया था इसके अलावा जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा के उप महाप्रबंधक रामविलास सिंह ने भी लमगड़ा थाने पहुंचकर इसी कैशियर पर 26 लाख 53हज़ार 725 रुपये के गबन का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने केसीयर जीवन सिंह के खिलाफ धारा 409, 420 ,467, 471 के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया तब से मामला न्यायालय में चल रहा था जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा दयाराम ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कैसीयर जीवन सिंह को दोनों मामलों में गबन का दोषी करार देते हुए 6 वर्ष कारावास और डेढ़ लाख रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है मामले में कुल 32 गवाह पेश किए गए

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